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बड़वाह में नपा का जनता को झटका: NOC, राशन कार्ड समेत कई सेवाएं हुईं खर्चीली

मनीष शर्मा 9826646557
संपादक / रिपोर्टरमनीष शर्मा 9826646557

10 सितंबर से लागू होंगी नई दरें, जनता पर पड़ेगा भार

स्वतंत्र लोकतंत्र। बड़वाह। महंगाई से पहले से ही परेशान आमजन को अब नगर पालिका परिषद बड़वाह ने भी बड़ा झटका दिया है। नपा ने अपनी विभिन्न सेवाओं के शुल्कों में सीधी बढ़ोतरी कर दी है, वहीं अब तक मुफ्त मिलने वाली कई सुविधाओं को भी शुल्क के दायरे में ला खड़ा किया है। यह नई संशोधित दरें 10 सितंबर 2026 से प्रभावशील होंगी।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुलदीप किंशुक ने बताया कि परिषद के निर्णय अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), विद्युत NOC, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और भवन नामांतरण जैसे कार्यों के शुल्क में वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले हाथ-ठेला चालकों और चार पहिया वाहनों पर चालानी कार्रवाई को अधिक सख्त करते हुए जुर्माना राशि दोगुनी कर दी गई है।

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यह व्यवस्था आगामी 10 सितंबर 2026 से लागू कर दी जाएगी।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) श्री कुलदीप किंशुक ने बताया कि नगर पालिका परिषद के निर्णय अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), विद्युत NOC, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भवन नामांतरण आदि में संशोधन कर नए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अतिक्रमणकारियों, हाथ ठेला चालकों और बेतरतीब वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की राशि में भी इजाफा किया गया है।

बदले हुए शुल्कों की दरें:

साधारण आवेदन शुल्क: ₹5 से बढ़ाकर ₹10 कर दिया गया है।
अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC): सभी प्रकार की NOC (जैसे विद्युत, भू-स्वामित्व, टैक्स बकाया न होने का प्रमाण पत्र), राशन कार्ड प्रमाण पत्र जो पहले निःशुल्क थे, अब उनके लिए ₹50 देने होंगे।

भवन नामांतरण आवेदन: पहले निःशुल्क था, अब आवेदन शुल्क ₹100 तय किया गया है।

चालानी कार्रवाई व जुर्माना: अतिक्रमण करने वाले हाथ ठेला चालकों एवं चार पहिया वाहनों पर जुर्माना राशि दुगुनी कर दी गई है।

कचरा संग्रहण शुल्क: निकाय क्षेत्र की धर्मशालाओं, मैरिज गार्डनों और सार्वजनिक/सामुदायिक भवनों से कचरा उठाने के लिए ₹500 तथा निकाय क्षेत्र के बाहर स्थित संस्थानों से ₹2,000 का शुल्क लिया जाएगा। सभी नए नियम और संशोधित शुल्क 10 सितंबर से पूरे नगर पालिका क्षेत्र में लागू हो जाएंगे।

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